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यह प्रश्नचिह्न माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पिछले दिनों दिए गए एक निर्णय से लगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है । माननीय न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है | अलबत्ता हिन्दी भारत संघ की राजभाषा है | इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है । अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के संबंध में कहा गया है कि- संघ की राझभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी |
भारतीय संविधान तैयार किए जाने के समय भी हिन्दी को लेकर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति में कोई कमी नहीं थी। स्वतंत्रता से पहले सभी भाषाओं के सबसे बड़े नेताओं ने स्वतंत्रता के बाद हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया था, लेकिन उस समय के अंग्रेज़ी मानसिकता के लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया था। मेरे लिए हिन्दी उसी तरह भारत की राष्ट्रभाषा भी है जिस तरह महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं , गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, भगत सिंह महान स्वतंत्रता सेनानी हैं । स्वतंत्रता दिवस के सुअवसर पर हम सभी अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को अवश्य याद करें |
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